*छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 40 साल पुराने मामले में फैसला दिया*
बिलासपुर:(सियासत दर्पण न्यूज़) साल 1986 में लंबित बिल भुगतान के लिए 100 रुपये रिश्वत लेने के आरोपित एमपीएसआरटीसी रायपुर के वित्त विभाग के बिल सहायक को हाई कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई एक वर्ष की सजा और अर्थदंड को न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। यह है मामला शिकायतकर्ता…
