Home / National / *कोलकाता की महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी संजय को उम्रकैद*

*कोलकाता की महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी संजय को उम्रकैद*

3
IMG-20260612-WA0029
IMG-20260612-WA0030

कोलकाता । (सियासत दर्पण न्यूज़) पश्चिम बंगाल में सियालदह की एक सत्र अदालत ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के अभियुक्त संजय रॉय को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दायर अभियोग पत्र पर प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त रॉय को दोषी करार दिया था।  सीबीआई ने आज अदालत से इस जघन्य अपराध के लिए अदालत से आरोपी को फांसी की सजा सुनाये जाने की दलील दी थी। अदालत ने आज अपराह्न करीब पौने तीन बजे इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी। सीबीआई ने बिरले से बिरला मामला बताते हुए दोषी को मौत की सजा दिये जाने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता चिकित्सक के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में 17 लाख दिये जाने का आदेश भी दिया।  पीड़िता प्रशिक्षु स्नातकोत्तर की द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और अस्पताल में प्रशिक्षु रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में कार्यरत थी। पिछले साल नौ अगस्त को रात्रि ड्यूटी में नागरिकों की सहायता के रूप में स्वयं सेवी के रूप में कार्यरत संजय रॉय ने एक कक्ष में अकेले पाकर पीड़िता चिकित्सक के साथ दुष्कर्म किया और जघन्य तरीके से उसकी हत्या कर दी थी। इसके विरोध में कोलकाता से देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी थी।

3
IMG-20260612-WA0029
IMG-20260612-WA0030

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page