
बिलासपुर : (सियासत दर्पण न्यूज़) छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैमली कोर्ट के आदेश को यथावत रखते हुए कहा है कि पुनर्विवाह का प्रमाण नहीं देने तक तलाकशुदा महिला गुजारे भत्ते की हकदार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आपसी सहमति से तलाक हो जाने के बाद भी पत्नी, जब तक वह पुनर्विवाहित नहीं हो जाती और खुद का पालन-पोषण करने में सक्षम नहीं होती, तब तक पति को उसे भरण-पोषण देना होगा। यह फैसला न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने पारित किया।