*ड्रग्स केस में आरोपी को पांच साल कैद*

(सियासत दर्पण न्यूज़) रायपुर के सरोना इलाके में हेरोइन (चिट्टा) की अवैध तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी तरुण बजाज को 5 साल की सजा सुनाई है। फैसला विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत ने सुनाया।

मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक भुवन लाल साहू ने बताया कि 5 अप्रैल 2025 को थाना डीडीनगर, रायपुर के सहायक उपनिरीक्षक महेन्द्र मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सरोना क्षेत्र में श्मशान घाट रोड के पास एक युवक स्कूटी एक्टिवा के साथ खड़ा है।

युवक हेरोइन बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम गवाहों के साथ मौके पर पहुंची। मुखबिर के बताए हुलिए के आधार पर युवक को पकड़ा, जिसने अपना नाम तरुण बजाज बताया।

तलाशी के दौरान उसके लोवर की जेब से सफेद पॉलिथीन में रखी 8 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई। इसके अलावा एक सैमसंग मोबाइल फोन और स्कूटी एक्टिवा भी जब्त की गई।

पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 52-क के तहत अदालत से सैंपलिंग कराई। इसके बाद जब्त किए गए मादक पदार्थ को जांच के लिए एफएसएल रायपुर भेजा गया। जांच में वह पदार्थ हेरोइन पाया गया। जांच के दौरान आरोपी के बैंक ट्रांजेक्शन की भी जांच की गई। इसमें अन्य सह-आरोपियों के साथ अवैध पैसों के लेन-देन के सबूत मिले।

पांच आरोपी फरार, तलाश जारी

इस पूरे मामले नशे के इस धंधे में शामिल पांच आरोपी फिलहाल फरार हैं। IO महेंद्र मिश्रा ने बताया ये सभी बजाज के साथ लगातार संपर्क में थे।

1. लवप्रीत सिंह उर्फ करणहे

हेरोइन के लेन–देन में शामिल। आरोपी तरुण बजाज के साथ आर्थिक लेन–देन (बैंक ट्रांजेक्शन) पाए गए। मादक पदार्थ की सप्लाई चेन का हिस्सा।

2. साजन उर्फ तरसेम सिंह

हेरोइन की खरीद–फरोख्त में संलिप्त। अवैध मादक पदार्थ कारोबार से धन लाभ अर्जित करने में भूमिका।

3. मोहम्मद सोहेल खान

मादक पदार्थ के अवैध कारोबार में सहभागी। बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए लेन–देन के प्रमाण विवेचना में मिले।

4. सेवा सिंह

हेरोइन के नेटवर्क में शामिल। आरोपी तरुण बजाज के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थ व्यापार में संलिप्तता पाई गई।

5. गोपी सरदार

हेरोइन के लेन–देन से जुड़े होने के संकेत। मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा।

कोर्ट ने सुनाई सजा

पूरी जांच और मिले सबूतों के आधार पर कोर्ट ने तरुण बजाज को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषी माना। इसके बाद अदालत ने उसे 5 साल की कठोर जेल की सजा और जुर्माने से दंडित किया।

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