Home / राजधानी / *राजधानी रायपुर में नए अपराधिक कानून के तहत एफआईआर दर्ज*

*राजधानी रायपुर में नए अपराधिक कानून के तहत एफआईआर दर्ज*

3
IMG-20260612-WA0029
IMG-20260612-WA0030

रायपुर,सियासत दर्पण न्यूज़,रायपुर के थाना मंदिर हसौद में नए अपराधिक कानून के अनुसार प्रार्थी नोहर दास रात्रे की रिपोर्ट पर अनावेदक अमित सिंह राजपूत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 495/24 गाली गलौच और जान से मारने की धमकी, धारा 296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. पहले यह 294, 506 आइपीसी के तहत दर्ज होता था.

एसएसपी रायपुर संतोष सिंह ने बताया कि साथ ही थाना अभनपुर में नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस) की धारा 194 के तहत अकाल मृत्यु, मर्ग की सूचना दर्ज कर जांच किया गया है. सूचक लोकेश निषाद पिता कृष्णा निषाद उम्र 47 वर्ष सकीम परसदा के द्वारा 1जुलाई 24 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई. इसका भाई मृतक टीकम निशाद पिता कृष्णा निशाद उम्र 49 वर्ष साकिन ग्राम परसदा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है. इसकी सूचना पर मर्ग कायम कर धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायम कर जांच शुरू कर दी गई. पहले यह 174 सीआरपीसी के तहत होता था.

3
IMG-20260612-WA0029
IMG-20260612-WA0030

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page