Home / chhattisgarh / * 31 दिसंबर तक नहीं किया जीएसटी रिटर्न फाइल, तो लगेगा 200 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना*

* 31 दिसंबर तक नहीं किया जीएसटी रिटर्न फाइल, तो लगेगा 200 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना*

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रायपुर। सियासत दर्पण न्यूज़ जीएसटी रिटर्न मासिक एवं त्रैमासिक के साथ ही एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इस तारीख तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ, तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। अगर आपका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से कम है और पांच करोड़ से अधिक है, तो यह जुर्माना 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। टर्नओवर पांच करोड़ तक है, तो जुर्माना 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। इस बीच, क्रिसमस डे पर बुधवार को रायपुर समेत देश के विभिन्न शहर में अलग ही माहौल था। दोपहर से ही मॉल, पार्कों में जबरदस्त भीड़ रही। जगह-जगह सांता देखने को मिले, जो बच्चों को गिफ्ट दे रहे थे। माल, होटल और रेस्टाेरेंट में भी लोग परिवार के साथ पहुंचे और लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाया। क्रिसमस ट्री लगाए गए, जिनके साथ लोगों ने फोटो सेशन कराए। रात तक यह रौनक बनी रही।

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