Home / राजधानी / *गोदरेज की अवैध प्लॉटिंग पर रेरा का एक्शन, तीन एजेंट पर शिकंजा… खरीदी-बिक्री पर रोक*

*गोदरेज की अवैध प्लॉटिंग पर रेरा का एक्शन, तीन एजेंट पर शिकंजा… खरीदी-बिक्री पर रोक*

3
IMG-20260612-WA0029
IMG-20260612-WA0030

रायपुर।(सियासत दर्पण न्यूज़) छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड की स्वामित्व वाली भूमि के क्रय-विक्रय और विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत की गई है।

रेरा के अनुसार, रायपुर तहसील के ग्राम डोमा स्थित करीब 50 एकड़ भूमि (खसरा क्रमांक 213/2, 213/125, 15016, 15017/1 आदि) को सोशल मीडिया और अन्य विज्ञापनों के जरिए बेचे जाने की जानकारी मिली थी। जांच में पाया गया कि इस परियोजना का रेरा में पंजीकरण ही नहीं कराया गया है।

रेरा अधिनियम 2016 की धारा-3 के तहत, बिना पंजीकरण किसी भी रियल एस्टेट परियोजना की बिक्री, प्रचार-प्रसार या विज्ञापन करना प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन मानते हुए प्राधिकरण ने क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है।

जांच में सामने आया कि पुणे और मुंबई के तीन एजेंट शशिकांत झा (पुणे), दीक्षा राजौर (पुणे) और प्रॉपर्टी क्लाउड्स रियल्टी स्पेसिफायर प्रा.लि. (मुंबई) ने बिना पंजीकरण करवाए भूमि की बिक्री का विज्ञापन सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था।

रेरा अधिनियम की धारा-9 और धारा-10 में स्पष्ट प्रावधान है कि बिना पंजीकरण कोई भी एजेंट किसी परियोजना की खरीद-बिक्री या उसका विज्ञापन नहीं कर सकता। नियमों का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण ने पूरे प्रकरण को पंजीबद्ध कर लिया है।

3
IMG-20260612-WA0029
IMG-20260612-WA0030

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page