Home / राजधानी / *रायपुर,,UMEED पोर्टल में मौजूदा वक्फ सम्पत्तियों की अपलोडिंग के लिए माननीय न्यायालय वक्फ अधिकरण से मिला छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड को 02 माह का अतिरिक्त समय*

*रायपुर,,UMEED पोर्टल में मौजूदा वक्फ सम्पत्तियों की अपलोडिंग के लिए माननीय न्यायालय वक्फ अधिकरण से मिला छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड को 02 माह का अतिरिक्त समय*

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सियासत दर्पण न्यूज़ रायपुर छत्तीसगढ़

वक्फ सम्पत्तियों की जानकारी पोर्टल में अपलोड नहीं कराया गया है उन्हें विशेष रूप से सूचित/निर्देशित किया जाता है,डाॅ.सलीम राज

रायपुर,सियासत दर्पण न्यूज़,,रायपुर छ.ग. 09 दिसम्बर 2025। एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास UMEED केंद्रीय पोर्टल, 2025 के अंतर्गत मौजूदा वक्फ संपत्ति (औकाफ एवं राजपत्र में दर्ज वक्फ सम्पत्ति) का विवरण उम्मीद केंद्रीय पोर्टल, 2025 में 6 की अवधि 06.12.2025 समाप्त होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 3ख में दिये गये प्रवाधान अंतर्गत छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा माननीय वक्फ अधिकरण, रायपुर के समक्ष मौजूदा वक्फ सम्पत्तियों की अपलोडिंग हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने हेतु आवेदन दिनांक 08.12.2025 प्रस्तुत किया गया जिस पर छ.ग.राज्य वक्फ अधिकरण रायपुर के पीठासीन अधिकारी श्री कमलेश कुमार जुर्री तथा न्यायिक सदस्य श्री हामिद हुसैन द्वारा आदेश दिनांक 09.12.2025 जारी करते हुए छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड को वक्फ सम्पत्तियों को पोर्टल में अपलोड किये जाने हेतु 02 माह (दिनाँक 08.02.2026 तक) का समय प्रदान किया गया है।

गौरतलब हो कि, छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष डाॅ.सलीम राज के मार्गदर्शन एवं माननीय सदस्यों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की देख-रेख में छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा अधिकांश मौजूदा वक्फ सम्पत्तियों की अपलोडिंग का कार्य दिनांक 06.12.2025 तक की गई।

माननीय वक्फ अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन तथा माननीय अध्यक्ष डाॅ.सलीम राज के निर्देशानुसार छ.ग. प्रदेश में स्थित वक्फ संस्था के मुतवल्ली जिन्होंने आज दिनांक तक वक्फ सम्पत्तियों की जानकारी पोर्टल में अपलोड नहीं कराया गया है उन्हें विशेष रूप से सूचित/निर्देशित किया जाता है कि समयावधि दिनांक 08.02.2026 के पूर्व मोजूदा वक्फ सम्पत्तियों की जानकारी पोर्टल में अनिवार्य रूप से अपलोड करायें इस सम्बंध में जानकारी हेतु कार्यालय छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड में सम्पर्क करें, मुतवल्ली द्वारा उक्त का पालन नहीं करने पर उनके विरूद्ध अधिनियम तथा विधान के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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