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*छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 6 महीने की प्रेग्नेंट रेप पीड़िता को अबॉर्शन की अनुमति दी*

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रायपुर।(सियासत दर्पण न्यूज़) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रेप पीड़ित किशोरी का अबॉर्शन कराने की अनुमति दी है। जस्टिस पीपी साहू ने (22 दिसंबर) को शीतकालीन अवकाश के बीच संवेदनशील मामले की सुनवाई की।

कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रायपुर स्थित डॉ. बीआर अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल एवं पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया है कि 23 दिसंबर यानी आज विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में पीड़िता का गर्भपात कराया जाए। साथ ही भ्रूण का डीएनए सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं।

दरअसल, रायपुर जिले की एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को प्यार में फंसाकर आरोपी युवक ने शादी करने का झांसा दिया। फिर उसके साथ रेप किया। लड़की के परिजनों को तब संदेह हुआ जब बच्ची के पेट का आकार बढ़ने लगा।

पूछताछ पर नाबालिग ने पूरी घटना की जानकारी दी। जिसके बाद परेशान परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां जांच के बाद पता चला कि किशोरी 25 सप्ताह (6 महीने) की गर्भवती है।

पीड़ित लड़की ने अपने परिजन के माध्यम से हाईकोर्ट में गर्भपात कराने के लिए अनुमति देने की मांग करते हुए याचिका लगाई। कोर्ट ने 19 दिसंबर को बीआर अंबेडकर अस्पताल और जेएनएम मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

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