Home / छत्तीसगढ़ / *धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया : होटल संचालिका से ट्रेलर हड़प कर वाहन के डाला को बेचा*

*धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया : होटल संचालिका से ट्रेलर हड़प कर वाहन के डाला को बेचा*

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रायगढ़।(सियासत दर्पण न्यूज़) जिले के घरघोड़ा क्षेत्र में अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें होटल संचालिका की ट्रेलर गाड़ी को किराए पर लेकर आरोपियों ने उसके डाला को बेच दिया और इंजन को भी बेचने की फिराक में थे । एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन और एडिशनल एसपी अनिल सोनी के मार्गदर्शन पर थाना घरघोड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी परमेश्वर चौहान निवासी ग्राम बैसकीमुड़ा, थाना लैलूंगा और उसके साथी लीलाम्बर प्रसाद चौहान निवासी ग्राम खेडआमा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

धोखाधड़ी की प्रार्थीया ग्राम कंचनपुर निवासी 48 वर्षीय मीना चौहान पति साधुराम चौहान ने 7 फरवरी 2026 को थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह घरघोड़ा–धरमजयगढ़ मार्ग के पास अपने बेटों के साथ होटल संचालित करती हैं। उन्होंने दो वर्ष पूर्व रायगढ़ निवासी अकबर खान से 16 लाख रुपये में पुराना ट्रेलर वाहन क्रमांक CG-13-LA-4176 खरीदा था, जिसे टाटा फाइनेंस कंपनी से फायनेंस कराया गया था। बीमा और अन्य दस्तावेज समय पर न बन पाने के कारण वाहन होटल के सामने खड़ा था।

इसी दौरान परमेश्वर चौहान, जो घरघोड़ा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कंपनियों में सुपरवाइजरी का कार्य करता था, वाहन के संबंध में पूछताछ करने लगा। प्रार्थिया द्वारा दस्तावेज लंबित होने की जानकारी देने पर उसने स्वयं के खर्च पर कागजात बनवाने और प्रति माह 85 हजार रुपये किराया देने का प्रस्ताव रखा। उसके झांसे में आकर महिला ने सहमति दे दी। 20 जनवरी 2026 को परमेश्वर चौहान अपने साथी लीलाम्बर प्रसाद चौहान के साथ होटल पहुंचा और लीलाम्बर ट्रेलर को चलाकर ले गया, यह कहते हुए कि कुछ दिन चलाकर देखने के बाद लिखापढ़ी करेगा।

कुछ दिनों बाद परमेश्वर ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया और संपर्क से बाहर हो गया। संदेह होने पर ट्रेलर में लगे जीपीएस के माध्यम से लोकेशन ट्रैक की गई, जिससे वाहन का स्थान कुंजारा, लैलूंगा क्षेत्र में मिला। 5 फरवरी को महिला अपने पुत्रों के साथ मौके पर पहुंची तो पाया कि ट्रेलर का केवल इंजन खड़ा है, शेष हिस्सा गायब है। रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 43/2026 धारा 318(4), 316(2), 316(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू ने प्रार्थिया और गवाहों से पूछताछ कर आरोपियों की तलाश में दबिश दी और दोनों को हिरासत में लिया। पूछताछ में लीलाम्बर चौहान ने स्वीकार किया कि उसने परमेश्वर के साथ मिलकर लगभग 22 जनवरी 2026 को ट्रेलर का डाला बिलासपुर में बेच दिया था तथा इंजन को भी बेचने की तैयारी में कुंजारा के पास खड़ा कर ग्राहक तलाश रहे थे।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ट्रेलर वाहन क्रमांक CG-13-LA-4176 का इंजन जब्त किया है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी (1) परमेश्वर चौहान पिता पुनीराम चौहान उम्र 45 वर्ष सा. ग्राम बैस्कीमुडा, थाना लैलुंगा (2) लिलाम्बर प्रसाद चौहान पिता मसतराम चौहान उम्र 36 वर्ष सा. ग्राम खेडआमा, थाना लैलुंगा, जिला रायगढ़ को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया।

 

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