रायपुर ।(सियासत दर्पण न्यूज़) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने साफ किया है कि बिना रजिस्ट्रेशन और जरूरी दस्तावेजों के पुरानी बैटरियों का खरीद-बिक्री, भंडारण या परिवहन करना गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंडल के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में कई जगहों पर कबाड़ और पुरानी बैटरियों का कारोबार नियमों के विपरीत किया जा रहा है। इससे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
सिर्फ अधिकृत कारोबारी ही कर सकेंगे काम
बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2022 के तहत पुरानी और खराब बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन और रीसाइक्लिंग केवल पंजीकृत संस्थाएं ही कर सकती हैं। कारोबारियों को खरीद-बिक्री और परिवहन से जुड़े सभी दस्तावेज भी रखना अनिवार्य होगा।
पर्यावरण मंडल ने कहा है कि खुले स्थान पर पुरानी बैटरियां जमा करना, बिना अनुमति उनका भंडारण करना या अवैध रूप से खरीद-बिक्री करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत कार्रवाई होगी।
पूरे प्रदेश में चलेगी जांच
मंडल जल्द ही राज्यभर में विशेष जांच अभियान शुरू करने जा रहा है। इस दौरान स्क्रैप डीलरों, कबाड़ कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों और बैटरी व्यापार से जुड़े लोगों की जांच की जाएगी। गंभीर गड़बड़ी मिलने पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
आम लोगों से भी मांगी मदद
पर्यावरण मंडल ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं पुरानी बैटरियों का अवैध कारोबार, भंडारण या परिवहन होता दिखे तो इसकी जानकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या मंडल को दें।
अधिकारियों का कहना है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे कारोबार पर रोक लगाने के लिए सख्ती जरूरी है।






