*जमीन अधिग्रहण मामले में नया मोड़ लारेन्स और राबिन्सन पर एफआईआर*

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बिलासपुर: (सियासत दर्पण न्यूज़) मिशन अस्पताल कैम्पस में अवैध गतिविधियों पर अपराध दर्जa मिशन हास्पिटल की विवादित नजूल शीट नम्बर 14 के प्लॉट नम्बर 21/1 और 20 पर, जो न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिबंधित क्षेत्र है, आरोपियों ने सीसीटीवी कैमरों के तार तोड़ दिए और बिजली आपूर्ति बाधित की। इसके बाद, नितिन लारेन्स और जयदीप राबिन्सन नामक व्यक्तियों ने चार नए बोर्ड और फेल्स की स्थापना की, जो कि अदालत के आदेशों का उल्लंघन है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि यह गतिविधि संभाग आयुक्त के आदेशों के खिलाफ है, जिसमें जमीन पर किसी भी प्रकार की निर्माण या परिवर्तन गतिविधि को अवैध करार दिया गया है। इस पर पुलिस ने धारा 324, 329 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले की जांच उप निरीक्षक इंद्रनाथ नायक को सौंपी गई है। मिशन हास्पिटल में चल रही घटना ने शहर में हलचल मचा दी है, और पुलिस प्रशासन ने अस्पताल परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अस्पताल प्रबंधन ने बनाया बहाना मरीज,मशीन और स्टाफ की कही बात उन्होंने कहा जन या धन की हानि होती है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। मौके पर गए स्टाफ को ना कोई मरीज नहीं परिजन। फिर जिला प्रशासन ने तत्काल नोटिस चस्पा दिया मौका 26 अगस्त साढ़े पांच बजे तक कब्जा हटाने का दिया आदेश।

यह पूरा मामला

मिशन हास्पिटल परिसर में कोई भी नया निर्माण या स्वरूप में परिवर्तन नहीं करने का नजूल तहसीलदार ने आदेश जारी किया है। दूसरी तरफ अवैधानिक गतिविधियों की सूचना पर पहुंची राजस्व की टीम ने कुछ बैनर पोस्टर जब्त किए हैं। मिशन अस्पताल की जमीन अधिग्रहण के मामले में रोजाना नया मोड़ आ रहा है।

संभाग कमिश्नर का तबादला आदेश आने के 24 घंटे के बाद ही जिला प्रशासन की नजूल टीम गुरुवार को सक्रिय नजर आई। मिशन अस्पताल में अवैधानिक गतिविधियों की सूचना मिलते ही गुरुवार दोपहर एसडीएम पीयूष तिवारी, तहसीलदार अतुल वैष्णव, नजूल तहसीलदार शिल्पा भगत व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मिशन हास्पिटल परिसर पहुंच गए। नजूल अधिकारी ने कहा कि संभाग कमिश्नर के न्यायालय से जिन शर्तो पर स्टे मिला है, उन शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है।

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