रायपुर।(सियासत दर्पण न्यूज़) राज्य की राजनीति में हलचल लाने वाले वर्ष 2017 के बहुचर्चित “अश्लील सीडी” मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। रायपुर स्थित विशेष सीबीआइ अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें बघेल को इस मामले से दोषमुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया गया था। सेशन कोर्ट ने सीबीआइ की रिव्यू याचिका मंजूर की है। पूर्व सीएम बघेल सहित सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। विशेष सीबीआइ न्यायाधीश ने 24 जनवरी 2026 को दिए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा वर्ष 2024 में बघेल को डिस्चार्ज करने का निर्णय कानून सम्मत नहीं था।







