रायपुर। (सियासत दर्पण न्यूज़) पत्नी की हत्या के मामले में रायपुर की स्पेशल कोर्ट (एट्रोसिटी) ने आरोपी पति सोहन राम साहू को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 103(1) और एससी-एसटी (अत्या।
जानकारी के अनुसार, ओमिका ध्रुव की आरोपी सोहन साहू से लव मैरिज हुई थी। आरोपी पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पोस्टेड है।
घटना 12 अप्रैल 2025 की है। आरोपी सोहन साहू सुबह करीब 7.30 बजे अपनी पत्नी को गरियाबंद छोड़ने के बहाने घर से मोटरसाइकिल पर लेकर निकला था। तीन घंटे बाद गांव के एक व्यक्ति ने सूचना दी कि विजय नगर, रजत डेरा, सरगी नाला रोड से लगभग 100 मीटर अंदर जंगल में महिला का शव पड़ा है।
सूचना मिलने पर ओमिका का भाई मौके पर पहुंचा, जहां उसकी बहन का शव मिला और पास में आरोपी भी मौजूद था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि चरित्र शंका को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान गुस्से में उसने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी।
विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर लोक अभियोजक उमा शंकर वर्मा ने पैरवी की। यह मामला गरियाबंद जिले के पांडुका थाना क्षेत्र का है।







