रायपुर। (सियासत दर्पण न्यूज़) रायपुर नगर निगम ने बकायेदारों को साफ चेतावनी दी है कि, 31 मार्च 2026 से पहले अपना पूरा प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें, वरना कुर्की और सीलबंदी जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तय समय सीमा के बाद बकाया राशि पर 17% अधिभार के साथ वसूली की जाएगी।
निगम के राजस्व विभाग ने अपील की है कि, सभी बड़े बकायेदार तत्काल बकाया जमा कर कार्रवाई से बचें। साथ ही आम नागरिकों से भी समय पर टैक्स जमा करने की अपील की गई है, ताकि अतिरिक्त शुल्क और कार्रवाई से बचा जा सके।
खास बात यह है कि लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग 31 मार्च तक छुट्टियों में भी खुले रहेंगे। 26 मार्च (रामनवमी), 28-29 मार्च (शनिवार-रविवार) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को भी टैक्स जमा किया जा सकेगा।
इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। नागरिक ‘मोर रायपुर’ ऐप या नगर निगम की वेबसाइट के जरिए घर बैठे आसानी से संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। निगम ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।







