रायपुर ।(सियासत दर्पण न्यूज़) रायपुर के सिलतरा में नशीली गोलियों के साथ पकड़े गए आरोपी आसिफ खान को कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस शैलेश शर्मा की अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 3 महीने की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी। आसिफ खान रायपुर के मौदहापारा का रहने वाला है।
ये है पूरा मामला
10 जुलाई 2021 की रात करीब 9 बजे पुलिस टीम सिलतरा क्षेत्र में पेट्रोलिंग और संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान महेंद्र चौक फेस-2 में सेलून के पास एक युवक पुलिस की गाड़ी को देखकर तेजी से भागने लगा। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की। युवक ने अपना नाम आसिफ खान बताया।
इसके बाद तलाशी लेने पर उसकी हाफ पैंट की दाहिनी जेब से 12 पत्ते और बाईं जेब से 10 पत्ते NITROSUN-10 की गोलियां मिलीं। पुलिस ने गवाहों के सामने गोलियां जब्त कीं। जब्त गोलियों की पहचान नशीली टैबलेट के रूप में की गई। कुल 220 टैबलेट का वजन 123.081 ग्राम बताया गया है।
गोलियों के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया
पुलिस ने आरोपी से इन गोलियों को खरीदने, बेचने, इस्तेमाल करने, ले जाने या रखने से संबंधित डॉक्यूमेंट मांगे। लेकिन आरोपी कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद गोलियां जब्त कर उनका सैंपल अलग किया गया और सीलबंद किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर इसकी सूचना उसके परिजनों को दी। जब्त सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए मालखाने में जमा कराया गया।
NDPS एक्ट के तहत चला मामला
मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के कब्जे से नशीली गोलियां बरामद होने की बात रखी।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस शैलेश शर्मा ने आसिफ खान को धारा 22(B) के तहत 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 3 महीने की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी।






