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*रायपुर,,जामा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी मुतवल्ली चुनाव प्रक्रिया पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लगाई रोक*

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रायपुर,, सियासत दर्पण न्यूज़,,हाईकोर्ट ने रायपुर जामा मस्जिद मुतवल्ली चुनाव प्रक्रिया पर लगाई रोक,वक्फ बोर्ड के आदेशों पर अंतरिम स्थगन
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी
रायपुर के मुतवल्ली चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 4 मई, 5 मई और 7 मई 2026 को जारी किए गए आदेशों और नोटिस के प्रभाव एवं संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

याचिका क्रमांक WPC No. 2559/2026 में याचिकाकर्ता ज़ोया खान ने छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा जारी आदेशों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने मनमाने और अवैध तरीके से जामा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी हलवाई लाइन, रायपुर में मुतवल्ली पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की।

मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अमृतो दास एवं अधिवक्ता श्रेयांश मेहता ने कोर्ट को बताया कि वक्फ बोर्ड ने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए चुनाव संबंधी आदेश जारी किए हैं, इसलिए इन आदेशों पर रोक लगाई जाए।

वहीं राज्य सरकार और प्रतिवादियों की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि वक्फ बोर्ड को ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है और चुनाव प्रक्रिया वैधानिक है।

मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने कहा कि विवाद मुतवल्ली चुनाव से जुड़ा है, इसलिए विस्तृत सुनवाई आवश्यक है। समयाभाव के चलते कोर्ट ने मामले को 22 जून 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

कोर्ट ने तब तक के लिए अंतरिम राहत देते हुए 4 मई, 5 मई और 7 मई 2026 के आदेशों एवं नोटिस के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी है।

15/05/2026

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याचिकाकर्ता के वकील श्री श्रेयांश मेहता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमृतो दास।

श्री शोभित मिश्रा, उप सरकारी वकील, राज्य की ओर से।

श्री प्रतीक शर्मा, प्रतिवादियों के वकील।

स्थगन याचिका संख्या 01/2026 पर सुनवाई हुई।

तब तक, केवल एक अंतरिम उपाय के रूप में, इसका प्रभाव और

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दिनांक 04.05.2026 (अनुलग्नक पी/1), 05.05.2026 (अनुलग्नक पी/2) और 07.05.2026 (अनुलग्नक पी/3) के आदेशों का संचालन अगली सुनवाई की तारीख तक स्थगित रहेगा।

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

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