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*15 लाख की धोखाधड़ी, सिविल लाइन थाने में केस*

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बिलासपुर। (सियासत दर्पण न्यूज़) कम दाम में किराना सामान उपलब्ध कराने और अधिक मुनाफे का लालच देकर 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सरकंडा क्षेत्र के माता चौरा के पास रहने वाले फणीन्द्र तिवारी (28) ने शिकायत दर्ज कराई है कि आजाद चौक, मंगला में किराये के मकान में रहने वाले संतोष गुप्ता ने खुद को फैक्ट्री एजेंसियों से सीधे जुड़ा हुआ बताते हुए व्यापार विहार से बाजार मूल्य से कम कीमत पर किराना सामान उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। शुरुआत में आरोपी ने कम दाम पर सामान उपलब्ध कराकर उनका विश्वास जीत लिया।

शिकायत में बताया गया है कि 20 दिसंबर 2025 को उन्होंने संतोष गुप्ता को सामान खरीदने के लिए 50 हजार रुपये नकद दिए थे। शुरुआती दिनों में आरोपी नियमित रूप से सामान उपलब्ध कराता रहा। इसके बाद उसने अधिक मात्रा में सामान देने और बेहतर स्कीम का लालच देकर किस्तों में आनलाइन और नकद रकम लेना शुरू कर दिया। विश्वास होने के बाद उसने बड़ी मात्रा में सामान उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर उनसे करीब 15 लाख रुपये ले लिए।

पीड़ित ने बताया कि मार्च 2026 में आरोपी ने पत्नी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर दो दिन तक मोबाइल बंद रखने की बात कही। इसके बाद 26 मार्च 2026 की सुबह करीब नौ बजे वह आजाद चौक, मंगला स्थित अपने किराये के मकान से सफेद पिकअप वाहन में सामान भरकर घर खाली कर फरार हो गया। 27 और 28 मार्च तक उसका मोबाइल कुछ समय चालू रहा, लेकिन बाद में बंद हो गया। उसकी पत्नी और साले के मोबाइल नंबर भी बंद मिले। केवल उसकी साली का मोबाइल नंबर चालू मिला, लेकिन उससे भी आरोपी के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी।

पीड़ित ने आरोप लगाया है कि संतोष गुप्ता ने सुनियोजित तरीके से विश्वास में लेकर उससे किश्तों में आनलाइन और नकद रुपए लिए तथा बाद में फरार होकर नुकसान पहुंचाया। शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

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