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*रायपुर में होटल-बार संचालकों को नियमों की नसीहत*

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रायपुर।(सियासत दर्पण न्यूज़) रायपुर के होटल और बार में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है।

डीसीपी सेंट्रल जोन तारकेश्वर पटेल ने शुक्रवार को सिविल लाइन और तेलीबांधा क्षेत्र के होटल-बार संचालकों की बैठक लेकर सुरक्षा और निगरानी से जुड़े निर्देश दिए। सी-4 सिविल लाइन में हुई बैठक में एडिशनल डीसीपी विवेक शुक्ला, एसीपी सिविल लाइन, डीएसपी रमाकांत साहू और संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे।

पुलिस ने होटल संचालकों से कहा कि किसी गेस्ट को कमरा देने से पहले उसका वैध पहचान पत्र और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। यह रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस को उपलब्ध कराया जा सके। विदेशी नागरिक के ठहरने पर निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाने को सूचना देने के निर्देश भी दिए गए।

तय समय के बाद नहीं खुलेंगे बार

डीसीपी ने बार और रेस्टोरेंट संचालकों को निर्धारित समय का कड़ाई से पालन करने कहा। तय समय के बाद बार-रेस्टोरेंट खुले मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बिना वैध बार लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों में शराब परोसने या सेवन कराने पर रोक रहेगी। हुक्का और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन पर भी पूरी तरह रोक रखने को कहा गया। नाबालिगों के प्रवेश पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए।

CCTV और पार्किंग की भी जांच होगी

होटल, बार और स्टोरेज एरिया में CCTV कैमरे चालू रखने और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने को कहा गया। किसी संदिग्ध गतिविधि या देह व्यापार जैसी गतिविधि की जानकारी मिलने पर पुलिस को तत्काल सूचना देनी होगी। पार्किंग के लिए सार्वजनिक सड़क या आम रास्ते का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए गए।

किसी आयोजन या म्यूजिक से विवाद की स्थिति न बने, इसका ध्यान रखने को कहा गया। सेलिब्रिटी या विशिष्ट व्यक्ति को बुलाने से पहले पुलिस को सूचना और जरूरी अनुमति लेने के निर्देश दिए गए। विवाद, मारपीट या संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल डायल 112 या संबंधित थाने को सूचना देने के साथ फायर सेफ्टी उपकरण चालू रखने और महिला सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने को कहा गया।

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