*रायपुर,5 वर्ष पूर्व नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने का मामला, दरगाह के खादिम के खिलाफ FIR खारिज,,,झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले मास्टर माइंड अब्दुल कय्यूम सहित 3 महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज*

सियासत दर्पण न्यूज़ रायपुर छत्तीसगढ़ की खबर

2 महिला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

रायपुर,,सियासत दर्पण न्यूज़,,पाॅक्सो का झूठा केस कराने वालों की अब खैर नहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ की झूठी शिकायत कराकर दूसरे की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। साजिश करने वाले मास्टरमाइंड सहित चार के खिलाफ बीएनएस की अलग-अलग कुल 13 धाराओं में अपराध दर्ज किया है। इनमें संगठित अपराध की धारा भी शामिल हैं।
आरोपियों ने साजिश के तहत सैय्यद शेर अली आगा रहमततुल्लाह अलेह औलिया चौक मोतीबाग रायपुर के दरगाह के सज्जादा नशीन, खादिम मोहम्मद नईम अशरफी रिज़वी के खिलाफ 5 वर्ष पूर्व नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया था। इसमें खादिम के खिलाफ छेड़छाड़ और पाॅक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज था। इस मामले में जिला न्यायालय और हा्ईकोर्ट ने खादिम को बड़ी राहत दी। करीब 5 साल के भीतर उन पर दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया। साथ ही झूठी FIR कराने पर आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है।

आइए जाने पूरा मामला

सिविल लाइन इलाके के हज़रत सैय्यद शेर अली आगा रहमततुल्लाह अलैह दरगाह के सज्जादा नशीन, खादिम मोहम्मद नईम अशरफी रिजवी पर 20 सितंबर 2020 को दरगाह के बाहर फूल चादर शीरनी की दुकान चलाने वाले अब्दुल कय्यूम ने खादिम से पुरानी रंजिश के तहत 12 साल की बालिका से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। इसकी लिखित शिकायत सिविल लाइन थाने में की। इस आधार पर पुलिस ने खादिम के खिलाफ धारा 354 आईपीसी और 8 पाॅक्सो क एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया।
अपराध दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की निष्पक्ष और बारीकी से जांच की। जांच के दौरान जिस जगह पर घटना होना बताया गया, उस जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे। सीसीटीवी में छेड़छाड़ से जुड़ा कोई फुटेज पुलिस को नहीं मिला। इसके अलावा कोई अन्य साक्ष्य भी नहीं मिले। जांच में छेड़छाड़ का अपराध नहीं पाया गया।
इसके बाद पुलिस ने एफआईआर खारिज करने के लिए जिला न्यायालय में भेज दिया। दूसरी ओर से पीडि़त मोहम्मद नईम अशरफी रिज़वी ने हाईकोर्ट में एफआईआर को शून्य करने आवेदन लगाया। बाद में जिला न्यायालय के आदेश पर पूरे मामले की फिर जांच की गई। पीडि़ता,और उसके परिजनों और अन्य लोगों के बयान दर्ज हुए।

नाबालिग ने किया साजिश का खुलासा

कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच के दौरान नाबालिग लड़की ने खुलासा किया कि अब्दुल कय्यूम के कहने पर खादिम के खिलाफ झूठी शिकायत की थी। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने अब्दुल कय्यूम के अलावा खैरूनिशा, हमीदा,महेसर के खिलाफ धारा 212,216,217,229, 230,231, 232,233,237,308(1),308(6), 308 (7),111 बीएनएस का अपराध दर्ज किया गया। पूरी घटना का मास्टरमाइंड अब्दुल कय्यूम है।
उसने ही साजिश के तहत झूठी एफआईआर कराई है। इनमें आरोपी महिलाएं भी शामिल थी। आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध की धारा भी लगी। 2 महिला आरोपी महशर,खैरुन्निशा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है,1 महिला आरोपी हमीदा बेगम फरार है,वही पूरे मामले का मास्टरमाइंड अब्दुल कय्यूम,भी समाचार लिखे जाने तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है,बताया जाता है कि अब्दुल कय्यूम के खिलाफ सट्टेबाजी और अवैध रूप से हथियार रखने का मामला भी थाने में पहले से दर्ज है।
राजधानी में इस तरह का पहला मामला
रायपुर में छेड़छाड़ और पाॅक्सो एक्ट के झूठे मामले में पहली बार ऐसी कार्रवाई हो रही है। वर्तमान में कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए छेड़छाड़ और दुष्कर्म के कई मामले राजधानी सहित प्रदेश में सामने आने लगे हैं।(साभार पत्रिका)

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