बिलासपुर:(सियासत दर्पण न्यूज़) शहर के वाहन मालिकों को इन दिनों ट्रांसपोर्ट विभाग से अलग-अलग मामलों में चालन मिल रहे हैं। वाहन मालिकों की परेशानी तब और बढ़ जाती है जब आरटीओ में इस संबंध में काेई जानकारी ही नहीं मिल पाती। आरटीओ कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों को भी यह नहीं पता है कि इस जुर्माना की राशि कहां जमा करनी है। मोपका के गुलाब नगर में रहने वाले मोहम्मद सिराज ने बताया कि उनके मोबाइल पर 21 नवंबर की शाम आरटीओ की ओर से एक मैसेज आया। इसमें उनकी कार का बीमा खत्म होने के कारण दो हजार का चालान भेजा गया था। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190(2) के 300 रुपये जुर्माना किया गया था। हालांकि उनकी कार का बीमा है। साथ ही उनकी कार के सारे दस्तावेज सही हैं। इसके बाद भी उनके पास चालान आ गया।







