बीजापुर। (सियासत दर्पण न्यूज़) देश में कुत्तों के काटने की ‘चिंताजनक वृद्धि’ के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, खेल परिसरों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल-कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाई जाए, ताकि कुत्ते वहां न पहुंच सकें। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। जहां से उन्हें उठाया गया था। उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। वहीं, शासकीय शाला में एक डॉगी बच्चों के साथ स्कूल में प्रवेश करता है और बकायादा दरी पर बैठकर बच्चों के साथ स्वर मिलाता है।







