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*मेमू ट्रेन में गैस सिलेंडर ले जाते युवक हरि कृष्ण कश्यप गिरफ्तार*

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बिलासपुर। (सियासत दर्पण न्यूज़) बिलासपुर में आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) ने कोरबा-रायपुर मेमू ट्रेन से एक युवक को भरा हुआ गैस सिलेंडर ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित है, जिसके चलते उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 153 और 164 के तहत कार्रवाई की गई है। आरपीएफ की गुप्तचर शाखा के सहायक उप निरीक्षक बीरबल सिंह और प्रधान आरक्षक एके प्रधान ने कोटमी सोनार और बिलासपुर के बीच ट्रेन में संदिग्ध युवक की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से लाल रंग का भरा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुआ।

पुलिस ने बताया कि आरोपी हरि कृष्ण कश्यप (28), अकलतरा वार्ड 3 का निवासी है। पूछताछ में उसने बताया कि वह सिलेंडर को सफेद प्लास्टिक की बोरी में छिपाकर ट्रेन नंबर 68745 कोरबा-रायपुर मेमू से अकलतरा से गतौरा जा रहा था। युवक के पास सिलेंडर ले जाने का कोई वैध दस्तावेज नहीं था, जिससे स्पष्ट हुआ कि वह ज्वलनशील पदार्थ को अवैध रूप से ले जा रहा था। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना एक गंभीर अपराध है, जिससे यात्रियों की जान और संपत्ति को खतरा हो सकता है।

घटना के दौरान मौके पर मौजूद गवाहों के सामने आरोपी के पास से सिलेंडर और उसका आधार कार्ड भी जब्त किया गया। इससे आरोपी के पहचान की पुष्टि हुई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सफेद प्लास्टिक की बोरी में सिलेंडर छिपाकर लाना एक जानलेवा कृत्य हो सकता था, क्योंकि ट्रेन की गति और यात्रीगण की भीड़ इसे अत्यधिक खतरनाक बना देती है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई ही यात्रियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। इस मामले की जांच उप निरीक्षक एसबी सिंह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल लगातार ट्रेन मार्गों पर सतर्कता बढ़ाने के लिए गुप्तचर और निगरानी टीमों की सहायता से तलाशी अभियान चला रहा है।

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या ज्वलनशील पदार्थ की सूचना तुरंत आरपीएफ को दें। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यात्रियों को खुद भी सतर्क रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के अवैध या खतरनाक सामान को देखकर कार्रवाई के लिए तुरंत रेलवे अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया, और आगे की जांच जारी है। रेलवे सुरक्षा बल ने कहा कि इस प्रकार के मामले न केवल अपराध की श्रेणी में आते हैं बल्कि यह सार्वजनिक सुरक्षा और यात्री जीवन के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। बिलासपुर आरपीएफ की इस कार्रवाई से यह संदेश गया है कि रेलवे सुरक्षा बल किसी भी प्रकार के ज्वलनशील या प्रतिबंधित पदार्थों के मामले में सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। यात्रीगण को भी सतर्क रहने और किसी भी अनियमितता की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

 

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