Home / छत्तीसगढ़ / *पत्नी ने साथ आने से मना किया, तो कुल्हाड़ी से कर दी थी हत्या*

*पत्नी ने साथ आने से मना किया, तो कुल्हाड़ी से कर दी थी हत्या*

3
IMG-20260612-WA0029
IMG-20260612-WA0030

छतरपुर।(सियासत दर्पण न्यूज़) बिजावर न्यायालय ने पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले आरोपी पति धनीराम पाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

जिला अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार के अनुसार मृतका जयबाई एक माह से मायके ग्राम मथानीखेरा में रह रही थी। 8 सितंबर 2023 को आरोपी धनीराम पाल अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था। परिजनों ने उसे कुछ दिन बाद भेजने की बात कही, तो वह वहीं रुक गया।

अगले दिन 9 सितंबर को दोपहर में विवाद के दौरान धनीराम ने आंगन में रखी कुल्हाड़ी से जयबाई के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी परिजन को धक्का देकर मौके से फरार हो गया था।
पुलिस ने सुनाई उम्रकैद की सजा

भगवां थाना पुलिस ने मामले को सनसनीखेज श्रेणी में रखकर जांच की और न्यायालय में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक बी.डी. शुक्ला द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने धनीराम पाल को उम्रकैद की सजा सुनाई।

3
IMG-20260612-WA0029
IMG-20260612-WA0030

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page