*पत्नी ने साथ आने से मना किया, तो कुल्हाड़ी से कर दी थी हत्या*
छतरपुर।(सियासत दर्पण न्यूज़) बिजावर न्यायालय ने पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले आरोपी पति धनीराम पाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार के अनुसार…
