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एमपी हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, किसानों को मिली बड़ी राहत

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इंदौर। लहसुन सब्जी है या मसाला? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रहे इस मामले में फैसला आ गया। हाईकोर्ट ने लहसुन को सब्जी माना है और इसके साथ किसानों को इस बात की छूट दे है कि वे इसे मसाला बाजार और सब्जी मंडी दोनों में ही बेच सकते हैं।

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब 2015 में मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने लहसुन को सब्जी की श्रेणी में डाल दिया था। इसके बाद कृषि विभाग ने इसे कैंसल करते हुए लहसुन को मसाले की श्रेणी में डाल दिया था। 2017 में यह मामला हाईकोर्ट की सिंगल बैच में पहुंचा, जहां इसे सब्जी की श्रेणी में डाल दिया गया।

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