*रायपुर,,पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक भावनात्मक ट्वीट किया है. मुझे जेल में बंद अपने बेटे चैतन्य बघेल से मिलने की अनुमति नहीं मिली.*

रायपुर,, सियासत दर्पण न्यूज़,,छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा- पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की कृपा से बेटा जेल में है. आज दीवाली है, पर मुझे उससे मिलने की अनुमति नहीं है. इस पर भाजपा ने कहा कि आज के दिन भी राजनीति कर रहे.

भूपेश बघेल बोले- दिवाली पर बेटे से नहीं मिलने दिया, PM की कृपा से जेल में, BJP ने दिया जवाब
पूरा देश दीपावली के उत्सव में डूबा हुआ है. लेकिन, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक भावनात्मक ट्वीट किया है. उन्होंने सोशल साइट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा- मुझे जेल में बंद अपने बेटे चैतन्य बघेल से मिलने की अनुमति नहीं मिली. दो दशक पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बाबूजी को जेल भेजा था. पर, दीवाली के दिन उनसे मिलने की छूट मिल गई थी.

नरेंद्र मोदीजी और अमित शाहजी की कृपा से बेटा जेल में है. आज दीवाली है, पर मुझे उससे मिलने की अनुमति नहीं है. बहरहाल, सबको दीवाली की शुभकामनाएं. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है. वहीं, भाजपा नेता अमित चिमनानी ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब दिया.

अमित चिमनानी ने लिखा- जमानत न देने का फैसला न्यायालय का होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं. निजी मामलों में कहने का मन नहीं होता, परंतु आज दीपावली के दिन भी आप राजनीति कर रहे हैं तो कहना पड़ रहा है. किसी का बेटा जेल में हो तो उसका खाना-पीना बंद हो जाता है, नींद नहीं आती, लेकिन इसी बीच आप अपना जन्मदिन भी मनाते हैं, लगातार राजनीति भी कर रहे हैं, लोगों को मिठाइयां भी बांट रहे हैं. सब कुछ सामान्य चल रहा है. लेकिन, आज फिर दीपावली के दिन राजनीति करने का अवसर मिला तो आपने उसे भी नहीं छोड़ा.

भूपेश बघेल के ट्वीट को लेकर कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह “अमानवीय रवैया” है. एक पिता को त्योहार के दिन भी बेटे से मिलने की अनुमति नहीं दी गई.

 

ईडी ने चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था. एजेंसी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में करीब 2,500 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, जिसमें चैतन्य बघेल 1,000 करोड़ के अवैध प्रबंधन का मुख्य आरोपी है. चैतन्य बघेल की जमानत याचिका हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी.

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