धमतरी। (सियासत दर्पण न्यूज़) धमतरी जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा आदतन अपराधियों के विरुद्ध लगातार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक धमतरी की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धमतरी ने एक और आदतन अपराधी कृष्णा नायक उर्फ बिट्टू नायक को 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है। आरोपी कृष्णा नायक, जो सिटी कोतवाली धमतरी क्षेत्र का निवासी है, वर्ष 2018 से लगातार अपराधों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध मारपीट, जान से मारने की धमकी, लूट, डकैती, अवैध कब्जा, हथियार के बल पर डर फैलाना और मोटर व्हीकल एक्ट उल्लंघन जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। आरोपी ने अपने कार्यों के माध्यम से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा किया और युवाओं को नशे की ओर प्रेरित कर सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी को धमतरी, रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग और कोंडागांव जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आदेश के अनुसार, कृष्णा नायक को उपरोक्त जिलों की सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई करते हुए बलपूर्वक निष्कासन किया जाएगा।
जिला प्रशासन के अनुसार, कृष्णा नायक उर्फ बिट्टू नायक का विवरण इस प्रकार है: पिता: नाहर सिंह नायक उम्र: 27 वर्ष निवास: हटकेशर वार्ड, धमतरी थाना: सिटी कोतवाली धमतरी जिला दंडाधिकारी द्वारा आरोपी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वह निर्दिष्ट अवधि के भीतर और निर्दिष्ट जिलों में बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति प्रवेश न करे। यह कार्रवाई वर्ष 2026 में अब तक की गई 01 प्रकरण जिला बदर के अंतर्गत है। वर्ष 2025 में जिले में कुल 10 आदतन अपराधियों पर जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है।






