बालोद।(सियासत दर्पण न्यूज़) दल्लीराजहरा नगरपालिका के प्रभारी सीएमओ और राजनांदगांव नगर निगम के समाज कल्याण अधिकारी भूपेन्द्र वार्डेकर को निलंबित कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उप सचिव ने निलंबन आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि 14 जनवरी 2026 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 की स्थिति) तक समस्त करों सहित 60 प्रतिशत औसत राजस्व वसूली किया जाना था, लेकिन संपत्तियों का नया कर (मांग) निर्धारण न करने के कारण कम वसूली पाई गई। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम में कार्य प्रारंभ से 13 जनवरी 2026 तक मात्र एक प्रविष्टि दर्ज की गई, जो कर्तव्य के प्रति गंभीर उदासीनता को दर्शित करता है।
भूपेन्द्र वार्डेकर का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार माना गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 एवं छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम 2017 के नियम 33 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
निलंबन आदेश के बाद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने डौंडी तहसीलदार देवेंद्र नेताम को नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का संपूर्ण प्रभार आगामी आदेश तक सौंपने का आदेश जारी किया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के 10 फरवरी 2026 के आदेश के तहत जारी किया गया है।








