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*गणेश पंडाल को लेकर खूनी संघर्ष*

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बिलासपुर: (सियासत दर्पण न्यूज़) कोनी थाना क्षेत्र के छोटी कोनी में गणेश पंडाल लगाने और रास्ते में किए गए घेराव को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर कुल सात से अधिक लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

कोनी क्षेत्र के छोटी कोनी अंतर्गत ठाकुर देव मंदिर के पास रहने वाली सुकृता साहू ने शिकायत में बताया कि करीब 20 दिन पहले नगर निगम ने संतोषी नेताम, पूनम मरावी और अन्य लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाया था। इसके बाद दोबारा कब्जा नहीं करने की हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद उसके घर के सामने आने-जाने के रास्ते पर गणेश पंडाल बनाकर साड़ी और बांस से घेराव कर दिया गया था। रास्ते में कांटा और मलबा भी डाल दिया गया था।

शनिवार की शाम करीब 7:30 बजे सुकृता ने घेरा हटाने के लिए कहा तो विवाद हो गया। सुकृता ने संतोषी नेताम, पूनम मरावी और अन्य लोगों पर गाली-गलौज करते हुए हाथ-थप्पड़ और ईंट-पत्थर से मारपीट करने का आरोप लगाया। इसमें सुकृता, गीता साहू और छोटी साहू को चोट आने की बात कही गई है। वहीं, दूसरे पक्ष की संतोषी नेताम ने रिपोर्ट में बताया कि वह अपनी भाभी पूनम मरावी समेत अन्य महिलाओं के साथ गणेश पंडाल में प्रसाद के लिए खिचड़ी बना रही थीं। इसी दौरान राम विलास साहू, सुकृता साहू, गीता साहू और अन्य लोग पहुंचे और रास्ता घेरने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी।

शिकायत में कई महिलाओं को डंडे, पत्थर और हाथ-थप्पड़ से चोट लगने तथा कल्पना मरावी का मोबाइल तोड़ने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने सुकृता की शिकायत पर संतोषी नेताम, पूनम मरावी व अन्य के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(2) बीएनएस तथा संतोषी की शिकायत पर राम विलास साहू, सुकृता साहू, गीता साहू व अन्य के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5), 324(2) और 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है।

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