बिलासपुरः(सियासत दर्पण न्यूज़) कोरबा के बालकोनगर निवासी 32 वर्षीय लिशा कंवर और उनके चार आश्रितों को हाई कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। सड़क हादसे में पति राकेश कुमार पैकरा की मृत्यु के मामले में, हाई कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा निर्धारित 85.04 लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 1,25,97,940 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने अतिरिक्त 40,93,231 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल ने यह निर्णय सुनाया।
लिशा कंवर ने अपनी नाबालिग बेटी वेदिका, दो वर्षीय बेटे पार्थ, राजकुमार पैकरा और रमेश्वरी पैकरा के साथ याचिका दायर की थी। याचिका में उल्लेख किया गया कि राकेश कुमार की 27 मई 2022 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। अधिकरण ने 20 फरवरी 2024 को उनके दावा प्रकरण में 85,04,709 रुपये मुआवजा निर्धारित किया था।
हाई कोर्ट ने आयकर रिटर्न के अनुसार मृतक की जन्मतिथि 5 जनवरी 1982 और मृत्यु की तारीख 28 मई 2022 मानते हुए उनकी उम्र 40 वर्ष 4 माह 26 दिन बताई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार, उम्र के आधार पर 15 का गुणक लागू किया गया।
हाई कोर्ट ने दिया यह आदेश
कोर्ट ने वार्षिक आय 10,08,864 रुपये में 30 प्रतिशत वृद्धि जोड़कर 13,11,523 रुपये मानी। इसके बाद, आयकर कटौती के बाद वार्षिक आय 10,97,328 रुपये निर्धारित की गई। इस प्रकार, कुल मुआवजा 1,25,97,940 रुपये तय हुआ।
बीमा कंपनी ने पुरस्कार का समर्थन किया, जबकि वाहन चालक और मालिक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि बढ़ी हुई राशि की जानकारी दावेदारों को हिंदी में लिखित रूप से दी जाए।






