जशपुरनगर: (सियासत दर्पण न्यूज़) रोटी खिलाने के बहान सात साल की मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में जिला न्यायालय के विशेष पाक्सो कोर्ट ने आरोपित को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय का यह निर्णय आरोपित के विरूद्व एफआईआर दर्ज करने के 40 दिन में आया है।
विशेष लोक अभियोजक अनुपम तिर्की ने बताया कि पीड़ित बालिका के पिता ने 13 अगस्त 2026 को कांसाबेल थाना में किये गए शिकायत में बताया कि घटना दिनांक 9 अगस्त की शाम लगभग 6 बजे पीड़िता गांव के ही एक व्यक्ति के घर में टीवी देखते हुए खाना खा रही थी।
इसी दौरान इसी गांव का रहने वाला आरोपित विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू वहां आया और पीड़िता को रोटी खिलाने का झांसा देकर अपने घर ले जा कर घटना को अंजाम दिया। इस बीच बच्ची के लौट कर घर ना आने पर जब स्वजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो वह आरोपित के घर में मिली।
पूछताछ करने पर पीड़िता ने आपबीती स्वजनों को बताई। शिकायत पर कांसाबेल पुलिस ने आरोपित के विरूद्व बीएनएस की धारा 65 (2) और पाक्सो एक्ट की धारा 4,6 के अंर्तगत अपराध पंजिबद्व कर,आरोपित को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस ने डिजिटल व अन्य साक्ष्य व गवाहों के साथ पुलिस ने गिफ्तारी के 23 दिन के अंदर ही पाक्सो कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलो व सबूतों के आधार पर एफटीसी जनार्दन खरे ने आरोपित विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया को 20 साल सश्रम कारावास और 2000 रूपय अर्थदंड की सजा सुनाई है।






